लखनऊ, 15 अक्टूबर. यूपी में आज से सिगरेट-सिगार और पान मसाला जैसी चीज़ों के दामों में बढोतरी कर दी गयी है। इन उत्पादों पर सरकार ने टैक्स बढाकर 40 फ़ीसदी कर दिया है। इसकी अधिसूचना जारी हो चुकी है। अब सभी पर एक समान 40 फीसद टैक्स होने से सरकार को सालाना 200 करोड़ रुपये अतिरिक्त राजस्व मिलने का अनुमान है।
प्रमुख सचिव वाणिज्यकर बीरेश कुमार द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक सिगरेट, सिगार, बिना तम्बाकू वाला पान मसाला, खैनी, जर्दा, सुर्ती व अन्य तम्बाकू उत्पादों (बीड़ी छोड़कर) पर 15 अक्टूबर यानी गुरुवार से 40 फीसद टैक्स होगा। गौरतलब है कि प्रदेश में अभी सिगरेट-सिगार पर जहां 25 फीसद टैक्स है, वहीं बिना तंबाकूयुक्त पान मसाला, खैनी, जर्दा, सुर्ती आदि पर 30 फीसद टैक्स है।
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विदित हो कि टैक्स बढ़ाने संबंधी फैसला 23 सितंबर को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में किया गया था। चुनाव आचार संहिता के चलते फैसले पर राज्य निर्वाचन आयोग की हरी झंडी मिलने के बाद आज अधिसूचना जारी की गई। प्रमुख सचिव ने एक अन्य अधिसूचना जारी कर कोयला (इसके तहत कोक अपने सभी रूपों में भी) पर भी माल के मूल्य का दो फीसद प्रवेश कर लागू कर दिया है।
नौ टन से अधिक खाद्य तेल के लिए मेमो जरूरी
प्रदेश के बाहर से नौ टन से अधिक खाद्य तेल लाने के लिए गुरुवार से परिवहन मेमो की व्यवस्था भी लागू हो जाएगी। प्रमुख सचिव वाणिज्य कर बीरेश कुमार द्वारा बुधवार को जारी अधिसूचना के मुताबिक नौ टन से अधिक भार के खाद्य तेल के परिवहन के दौरान फार्म 21 में परिवहन मेमो को गुरुवार से साथ रखना होगा। खाद्य तेलों के परिवहन में बड़े पैमाने पर होने वाली टैक्स चोरी को रोकने के लिए इस तरह की व्यवस्था की गई है।